एक जुलाई से बदल रहे हैं कई नियम क़ानून

 

  • रेल किराये से लेकर पैन कार्ड तक... 1 जुलाई से होने जा रहे बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

एबीएन सेन्ट्रल डेस्क। देशभर में 1 जुलाई 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ेगा। इनमें पैन कार्ड से लेकर बैंकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, गैस सिलेंडर की कीमत और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं। इन नए प्रावधानों के लागू होते ही आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है या कुछ मामलों में राहत भी मिल सकती है।

रेलवे टिकट का बढ़ेगा किराया 

रेलवे मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी और नॉन-एसी क्लास का किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, नॉन-एसी (स्लीपर, सेकंड सीटिंग आदि) श्रेणियों में 1 पैसा और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया जा सकता है। 

500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों और एमएसटी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी है, तो फिर यात्री को प्रति किलोमीटर आधा पैसा देना होगा। 

पैन कार्ड नियमों में बदलाव

  1. आधार कार्ड अनिवार्य : अब 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। यह नियम सीबीडीटी द्वारा लागू किया गया है। यदि आपके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं, तो इन्हें लिंक करना भी जरूरी है। इसके लिए 31 दिसंबर, 2025 तक का समय दिया गया है। 
  2. क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया सिस्टम :भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) प्रणाली अनिवार्य : भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इससे बिल डेस्क, फोनपे, क्रीड जैसे एप्स पर असर पड़ सकता है। अभी केवल आठ बैंकों ने बीबीपीएस पर यह सुविधा शुरू की है।
    बैंकिंग नियमों में बदलाव
  3. आईसीआईसीआई बैंक एटीएम निकासी शुल्क : दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार से ज्यादा निकासी करने पर ₹23 प्रति वित्तीय ट्रांजैक्शन और ₹8.5 प्रति गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन लगेगा।

एचडीएफसी बैंक- ऑनलाइन गेमिंग पर शुल्क 

गेमिंग ऐप पर हर महीने ₹10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

वॉलेट ट्रांसफर शुल्क

पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में ₹10,000 से अधिक ट्रांसफर पर 1 फीसदी शुल्क लगेगा।

पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध

दिल्ली में बड़ा बदलाव: 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। यह नियम सीक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) द्वारा लागू किया गया है।

जीएसटी रिटर्न दाखिल की प्रक्रिया में बदलाव

जुलाई 2025 से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी।  वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने जीएसटीआर-3B फॉर्म को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब जुलाई 2025 से यह फॉर्म नॉन-एडिटेबल (असंशोधित) होगा, यानी इसमें टैक्स विवरण जीएसटीआर-1, 1A से स्वतः भर जाएगा और करदाता अब उसे खुद संशोधित नहीं कर सकेंगे। यह बदलाव कर व्यवस्था में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। 

घरेलू गैस की कीमतों में हो सकता है बदलाव

अगले महीने एलपीजी सिलेंडर की दरों में बदलाव हो सकता है। यह प्रक्रिया सरकार की ओर से हर महीने की शुरुआत में की जाती है।  अभी एक जून को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई थी। वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 1 अगस्त 2024 से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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