एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। उपायुक्त समीरा एस आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 15 दिनों के अंदर सहायता राशि भुगतान करने का निर्देश सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि सहायता राशि भुगतान कर अंचल अधिकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करें, ताकि शेष बचे आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि भुगतान हेतु राज्य से अधिचायन की जा सके। उपायुक्त आज समाहरणालय सभागार में आपदा प्रबंधन की समीक्षा कर रहीं थीं।
बैठक में सड़क दुर्घटना से हुए मानव क्षति, वज्रपात से हुए मौत, पानी में डूबने, सर्पदंश से हुए मृत आदि मामलों एवं मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मिलने वाली सहायता राशि के संबंध में समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंचलों से प्राप्त अभिलेखों में वज्रपात से हुए 13 मृतकों के आश्रितों के बीच मुआवजा राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी।
दिनांक 10 जून 2025 तक प्राप्त कुल 9 अभिलेखों से संबंधित मृत व्यक्तियों एवं वज्रपात से मृत दो पशुओं से संबंधित स्वीकृत अभिलेख से संबंधित राशि अंचल अधिकारी को भेजी गयी, ताकि आश्रितों को सहायता राशि का भुगतान किया जा सके।
पानी में डूबने से मृत 6 व्यक्तियों एवं सर्प दंश से मृत 6 व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि भुगतान हेतु राशि उप आवंटित किया गया। साथ ही 41 सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति से संबंधित अभिलेख पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका एक सप्ताह के अंदर राशि संबंधित अंचल अधिकारी को भेज दी जायेगी।
Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.
टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse