टीम एबीएन, रांची। कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें बिहार राज्य परिवहन निगम के 619 कर्मियों को समायोजित करते हुये सेवांत लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। एक जुलाई 2004 से ये कर्मी समायोजित माने जायेंगे।
इस पर 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नगर उंटारी और चांडिल में अनुमंडल अभियोजन कायार्लय के गठन की स्वीकृति दी गयी। दोनों जगह आठ-आठ पद सृजित किये जायेंगे। झारखंड के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जानेवाली सम्मान राशि बढ़ायी जायेगी। राज्य सरकार ने परंपरागत पदाधिकारी मानकी, परगनैतए मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी, पुजारी, पहड़ा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवाल व तावेदन को देय सम्मान राशि में दोगुनी बढ़ोतरी का फैसला किया है।
मानकी व परगनैत को 6,000 रुपये एवं मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 4,000 रुपये सम्मान राशि दी जायेगी। अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में वृद्धि से राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 44.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल, पारंपरिक ग्राम प्रधानों को सम्मान राशि देने पर 44.79 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। सम्मान राशि में वृद्धि करने पर प्रतिवर्ष 89.59 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी में नियुक्ति के लिये शारीरिक योग्यता या चिकित्सीय योग्यता प्राप्त नहीं करने वाले बाल आरक्षी को पुलिस विभाग में ही फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति की जायेगी। केंद्रीय एजेंसी के कार्य दायित्व के मामले की कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग करेगा। विधानसभा सदस्य इंद्रजीत महतो के चिकित्सा इत्यादि खर्च के संपूर्ण राशि देने की स्वीकृति।मुख्यमंत्री अस्पताल का एकल्प योजना के लिए गाइडलाइन बना है और दो स्तर पर राज्य और जिला स्तर पर समिति गठित होगी।
राज्य अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल इत्यादि का उन्नयन किया जायेगा। दूसरे चरण में सभी अनुमंडल सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन किया जायेगा। झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थान क्षेत्र के नामांकन प्रबंधन के नियम 2023 में संशोधन किया गया है। सभी सीटों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य किया गया है। सदर अस्पताल खूंटी के डॉक्टर नीलम को सेवा से बर्खास्त किया गया।
कोडरमा और चाईबासा जिला में 100, 100 एमबीबीएस सीट के मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिये नियमों के अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गयी। एमडीएफ मत के तहत जिन जनों को 30 करोड़ राशि उपलब्ध है उन्हें अनटाइड फंड से कम राशि दी जायेगी। लातेहार जिला में अवस्थित बिहार साल्वेंट एंड केमिकल लिमिटेड के अधिग्रहण पर वन विभाग के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। वनरक्षी के 1553 पदों का प्रत्यापन करते हुये प्रधान वनरक्षी के 1315 पद इस सृजन की स्वीकृति दी गयी।
एयर एंबुलेंस के रेंट दर में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। अब रांची से नयी दिल्ली एयर एंबुलेंस के लिए 5 लाख की बजाय 3 लाख 10,000 रांची से मुंबई के लिए 7 लाख की बजाय चार लाख रुपये, रांची से चेन्नई के लिए 8 लाख की जगह 3 लाख 30,000 रांची से कोलकाता के लिये 3 लाख के बजाय एक लाख, रांची से वाराणसी के लिए अब 3.15 लाख, रांची से लखनऊ 2 लाख, रांची से तिरुपति जाने के लिये 5 लाख की जगह 2,00,000 लिए जायेंगे। मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के लिये मानक तय किये गये। इसके तहत आॅफलाइन आवेदन लिये जायेंगे। इसके बाद एंट्री का काम आनलाइन कर दिया जायेगा।
कृषि अधीनस्थ सेवा की कर्मियों को प्रथम एसीपी और सेकंड एसीपी वेतनमान स्वीकृति प्रदान की गयी। बैंकों में सरकारी राशि और खाता खोलने और बैंकों के चयन करने के संबंध मापदंड तैयार किये गये। निदेशक कोषागार को सदस्य बनाया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में आरओबी निर्माण करने के लिये रेलवे और पथ निर्माण और दक्षिण पूर्व रेलवे और झारखंड सरकार के बीच होने वाले एमओयू की स्वीकृति दी गयी। विश्व आदिवासी दिवस 9 और 10 अगस्त के दिन कार्यक्रम आयोजन करने के लिये नई दिल्ली की कंपनी एक्सिस कंसलटेंट को इवेंट आयोजन के लिये 7.49 करोड़ रुपये देने की घटोंतर स्वीकृति दी गयी। दो लाख तक कृषि ऋण सीमा माफ कर दिया गया।
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