झारखंड : नये कानून के तहत शुरू हो गये एफआइआर

 

देश में लागू हुए 3 नये अधिनियम कानून, झारखंड के सभी राज्यों में नई व्यवस्था के तहत की जा रही है एफआइआर

टीम एबीएन, रांची। 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नये अधिनियम कानून लागू हो गये हैं। इसे लेकर झारखंड पुलिस ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। सभी राज्यों में नयी व्यवस्था के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। गिरिडीह के एसपी दीपक ने बताया कि 3 नए अधिनियम के आधार पर अब परिवर्तित धाराओं में कांड दर्ज किये जायेंगे। इसमें पूरे सिस्टम को पूरी न्यायिक प्रणाली को और पूरे कानून को पारदर्शी बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है। 

उन्होंने बताया कि अब घटना कहीं भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, प्राथमिकी किसी भी थाना में जाकर दर्ज करवायी जा सकती है। उस प्राथमिकी की, प्राथमिकी के बाद आगे की कार्रवाई की जानकारी आवेदक को समय- समय पर मिलती जायेगी।   

एसपी दीपक ने बताया कि यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इस व्यवस्था में पारदर्शिता रहेगी और लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था पर बढ़ेगा। एसपी ने बताया कि इन नये कानून अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण में पुलिस को काफी सहयोग मिलेगा। आर्थिक अपराध, आतंकवाद, महिला हिंसा समेत कई मामले में नए कानून का समावेश, धाराओं को समावेश किया गया है। उन्होंने बताया कि महिला हिंसा के मामले में कठोर सजा का समावेश हुआ है।

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