एबीएन न्यूज नेटवर्क, लातेहार। झारखंड विधिक सेवा प्रधिकार के आदेशानुसार एवं जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में व्यावहार न्यायालय लातेहार में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा वाद से संबंधित वादों का निपटारा किया गया।
कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि वादों के निपटारा के लिए सबसे सुगम मार्ग है लोक अदालत है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आपसी सुलह या बातचीत की एक प्रणाली है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित मामलों, विवादों या जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में हैं, उन 2 पक्षों में समझौता किया जाता है या सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है।
उन्होंने बताया कि लोक आदालत में कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है। उन्होंने लोक आदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा वादों का निपटारा करने की अपील की।
इस विशेष लोक अदालत में न्यायाधीश संजय कुमार दूबे एवं अधिवक्ता पंकज कुमार की बेंच ने मोटर दुर्घटना से संबंधित वादों में कुल 25 लाख पच्चास हजार रुपए का सेटलमेंट किया।
मौके पर जिला विधिक सेवा प्रधिकार के सचिव शिवम चैरसिया, एसडीजेएक प्रणव कुमार, अधिवक्ता बिरसा मुंडा सहित बार एसोसिएशन लातेहार के सदस्य, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण, एलएडीसी सहायक दीपक कुमार मिश्रा, राहुल कुमार एवं पीएलवी के सदस्य मौजूद थे।
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