एबीएन बिजनेस डेस्क। वेतन, पेंशन और छोटे व्यवसाई के लिए वर्ष 2023-24 के लिए आय कर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और अब इसे भरने का समय आ गया है। अगर हमने रिटर्न समय पर भर दिया तो ठीक है वरना शुल्क के साथ इसे हम इस वर्ष 31 दिसंबर तक भी भर सकते हैं।
अगर आपकी आय छूट की सीमा से अधिक है तो आपको आय कर का रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।
पर मेरे विचार से हर पैन कार्ड धारक को रिटर्न भर ही देना चाहिए; भले ही आपको कोई कर भुगतान न करना है। रिटर्न न भरने पर हम कई बार कई सुविधाओं, जैसे बैंक लोन आदि, से वंचित हो सकते हैं। रिटर्न भरने के पूर्व आपको अपने नियोक्ता से फॉर्म 16, बैंक से ब्याज व टीडीएस का विवरण, शेयर ब्रोकर से कैपिटल गेन का विवरण आदि ले लेना चाहिए।
अगर आपने बैंक आदि से गृह या शिक्षा का कर्ज लिया है तो उस से मूल और ब्याज भुगतान का सर्टिफिकेट ले लें। अगर आप के पास जीवन बीमा पॉलिसी, पीपीएफ अकाउंट, ईएलएसएस निवेश, एनपीएस अकाउंट, मेडिकल पॉलिसी आदि है तो उसमें किए गए भुगतान का विवरण भी निकाल लें। पुरानी कर प्रणाली से रिटर्न भरने पर आपको इन निवेशों पर सेक्शन 80 उ में आय कर से छूट मिलती है।
इसके अलावा अगर आपकी कोई और आय भी है तो उसका विवरण भी बना लें। इसके बाद आय कर पोर्टल में अपने आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर अपना रिटर्न चुन कर इसे भर सकते हैं। अपना आय कर फॉर्म का चुनाव भी सावधानी से आय कर नियमों के अंर्तगत करें। अगर इसमें कोई कठिनाई हो तो आय कर सलाहकार की मदद ली जा सकती है वरना बाद में आय कर विभाग से प्रश्न आदि पूछे जायेंगे।
आपको यह भी तय करना है कि आप अपना रिटर्न नई या पुरानी, दोनों में से किसी भी एक के अंतर्गत भर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप दोनों प्रणाली में कर की गणना करें और जिसमें आपकी कर भुगतान की राशि कम आये और आपको कम कर भुगतान करना पड़े, उसे चुन लें। इसके चुनाव के लिए भी आप कर सलाहकार की मदद ले सकते हैं।
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