एबीएन न्यूज नेटवर्क, लातेहार। झालसा के निदेर्शानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के आदेशानुसार रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मो अब्दुल नसीर व न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल कुमार शामिल हुए।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो अब्दुल नसीर ने कैदियों को कानून के विभिन्न पहलुओं को बताया। बेल, वाद की प्रक्रिया, वादों का निपटारा, डीएलएसए के द्वारा दी जाने वाली सुविधा संबंधित जानकारियां दी। उन्होंने कैदियों को उनके अधिकार और उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में भी जानकारियां दी।
उन्होंने कैदियों को प्लीड गील्टी, वन अधिनियम कानून एवं सुलहनीय वादों के बारे में विस्तार से बताया और कैदियों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब भी दिये। न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार ने कैदियों को उनके मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कैदियों को जेल से निकलने के बाद मुख्य धारा में लौटने की अपील की।
श्री कुमार ने छोटे-मोटे मुकदमें का निपटाना सुला समझौता के आधार पर कराने का सुझाव भी दिया। अधिवक्ता दीपक कुमार ने बंदियों को एलएडीसी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। साथ ही कहा कि उन्हें किसी प्रकार का कानूनी सलाह व सुझाव चाहिए तो उनसे मिल सकते हैं।
कार्यक्रम में मंच का संचालन एलएडीसी के अधिवक्ता राहुल कुमार ने किया। मौके पर प्रभारी जेलर प्रदीप मुण्डा, डालसा सहायक सौरभ कुमार, पीएलवी राजकुमार सिंह सहित जेल के कर्मचारीगण एवं सैकड़ों कैदी मौजूद थे। उक्त जानकारी विधिक सेवा प्रधिकार लातेहार के सचिव ने दी।
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