टीम एबीएन, रांची। रांची जिला प्रशासन ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वरिष्ठ कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी रविवार को गोंडा थाने में दर्ज की गई। रांची के सर्किल आफिसर मुंशी राम ने बताया कि हमने रविवार को मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सीआरपीएफ के महानिरीक्षक, कमांडेंट और अन्य कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
राम ने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकर्ताओं और भीम आर्मी समर्थकों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है। जिला प्रशासन ने सोरेन के आधिकारिक आवास के पास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी, जहां किसी भी प्रदर्शन, हथियार ले जाने और सार्वजनिक बैठकों की अनुमति नहीं थी।
वहीं हेमंत सोरेन से उनके आवास पर शनिवार को सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक पूछताछ की गयी। ईडी के अधिकारियों ने भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में शनिवार को सोरेन से कई घंटों तक पूछताछ की थी।
सत्तारूढ़ झामुमो ने रविवार को आरोप लगाया था कि सीआरपीएफ कर्मी पूछताछ के दौरान बिना किसी अनुमति के मुख्यमंत्री आवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे। टिप्पणी के लिए सीआरपीएफ अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया।
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