टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने विभागीय संकल्प सं0-8940, दिनांक 18.10.2016 द्वारा सुनील कुमार, नं0-2, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-728/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 14 के कर के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि के अधिरोपित दंड को विलोपित किया है।
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