रांची। राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसकी जानकारी कैबिनेट सचिव बंदना डाडेल ने दी है। जिनमें 1. 15 दिसंबर से शुरू हो रहे धान खरीद के लिए स्टेट बैंक बैंक ऑफ इंडिया से 1552 करोड़ करोड़ रुपये लोन लेने की स्वीकृति। 2. वर्ष 2022 में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की स्वीकृति। 3. 183 अराजकीय मदरसों के अनुदान को स्वीकृति। 4. हाईकोर्ट की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के संजय कुमार सरोज की नियुक्ति रद्द करने का निर्णय। 5. पथ प्रमंडल देवघर 32.85km सड़क की मरम्मत के लिए 25 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 6. झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2013 से संबंधित अधिसूचना संख्या-820, दिनांक 10 मार्च 2014 एवं झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, (संशोधन) 2015 से संबंधित अधिसूचना संख्या- 2822, दिनांक 27 जुलाई 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 7. खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक से क्रमशः 776 करोड़ एवं 776 करोड़ कुल 1552 करोड़ रुपये के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने की स्वीकृति दी गई। 8. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या-3623, दिनांक 23 जून 2016 द्वारा निर्धारित झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2016 में संशोधन करते हुए झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें), (संशोधन) नियमावली, 2021 प्रवृत्त करने की स्वीकृति दी गई। 9. e-KUBER पेमेंट इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क के तहत कोषागार के माध्यम से डीबीटी किए जाने वाले भुगतान हेतु नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (NACH) पेमेंट मोड लागू करने की स्वीकृति दी गई। इस फैसले से अब ट्रेजरी बल्क पेमेंट कर सकेगा। अब तक 5000 लाभार्थी को एक बार में पेमेंट होते थे। इस फैसले से पेंशन एवं सरकार की विभिन्न योजना में बल्क पेमेंट करने में सुविधा होगी। 10. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड अवर मत्स्य सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली- 2021 की स्वीकृति दी गई। 11. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) की 12वीं, 14वीं, 15वीं एवं 16वीं बैठक में 14 संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों के स्तरोन्नयन हेतु 4 करोड़ रुपये मात्र प्रति महाविद्यालय की दर से कुल 56 करोड़ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 12. पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा सूरदा के रकबा 388.68 हे० क्षेत्र पर कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु सर्वश्री हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का आवेदन पत्र दिनांक 27 दिसंबर 2019 को स्वीकृति दी गई। 13. झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। 14. बोकारो जिला अंतर्गत सारूबेड़ा से पिलपिलो मोड़ पथ कुल लंबाई 25.832 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्य हेतु 43 करोड़ 3 लाख 68 हजार 200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 15. धनबाद जिला अंतर्गत मनियाडीह (डोमनपुर-मनियाडीह- कोल्हरमोड़ पथ पर) सर्रा भाया मछियारा पथ लंबाई 12.814 किलोमीटर पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्य हेतु 30 करोड़ 73 लाख 31 हजार 500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 16. पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोयलकेरा- औरगा-सेरेंगदा पथ कुल लंबाई 30 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 120 करोड़ 60 हजार 200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 17. सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर आदित्यपुर-माहुलडीह- हेसल मुख्य पथ कुल लंबाई 23.950 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 39 करोड 19 लाख 71 हजार 100 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 18. पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सोनुआ-पनसुआ-लूदई-गुदरी पथ कुल लंबाई 41.560 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूती करण तथा पुनर्निर्माण कार्य हेतु रुपए 145 करोड़ 30 लाख 75 हजार 600 रुपया मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 19. वित्त विभाग, झारखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नए 37 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। 20. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं हेतु परिक्रामी निधि के गठन एवं राज्य योजना अंतर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मार्ग-निर्देश में आंशिक संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
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