झारखंड मंत्रालय में 03 नवंबर 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिनमे प्रमुख हैं :
★ बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालय SSLNT Mahila Mahavidayalaya, Dhanbad के Science Block (LG+G+6) के निर्माण कार्य हेतु रू० 37,47,68,000/- (सैतीस करोड़ सैतालीस लाख अड़सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
★ मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों / घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
★ झारखण्ड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली एवं झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
★ गोलाई वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु रूपये 3575.334 लाख (रूपये पैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख तैंतीस हजार चार सौ) मात्र का प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
★ घाघरी वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य सहित विभिन्न संरचनाओं के मरम्मति कार्य हेतु कुल रूपये 4234.81 लाख (रूपये बयालीस करोड़ चौंतीस लाख इक्यासी हजार) मात्र का प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
★ राँची शहर अन्तर्गत "Construction of Flyover from Bahubazar to Patel Chowk connecting Siramotli-Mecon Flyover at Patel chowk and Kokar-Yogada Satsang Ashram Flyover Bahubazar (Length-1.25Km) at (भू-अर्जन, R & R एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु रू० 213,35,98,600 /- (दो सौ तेरह करोड़ पैंतीस लाख अन्ठानबे हजार छः सौ ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
★ संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा को विभागीय अधिसूचना संख्या-2920, दिनांक 21.07.2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गयी।
★ वित्तीय वर्ष 2023-2024 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत रेप एवं पोक्सो मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित स्पेशल कोर्ट के संचालनार्थ माँग संख्या-27 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2014- न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-103-विशेष न्यायालय-उपशीर्ष-01- रेप एवं पोक्सो एक्ट मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन के लिए विभिन्न विस्तृत शीर्षो के अधीन विभिन्न मदों में केन्द्रांश की राशि रू० 2,18,29,500/- (दो करोड़ अठारह लाख उनतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) एवं राज्यांश की राशि रू० 1,45,53,000/- (एक करोड़ पैंतालीस लाख तिरपन हजार रूपये मात्र) अर्थात कुल 3,63,82,500/- (तीन करोड़ तिरसठ लाख बयासी हजार पाँच सौ रूपये मात्र) का झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी।
★ औद्योगिक घरानों के द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन Public Private Partnership (PPP) के अन्तर्गत करने के संबंध में शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
★ भारत के 09 राज्यों से झारखण्ड राज्य के प्रवासी श्रमिकों के कल्याणार्थ MoU (समझौता ज्ञापन) का प्रारूप पर अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी।
★ झारखण्ड राज्य के निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण अन्तर्गत संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं संलग्न कार्यालयों में उपलब्ध अकार्यरत भारी / लघु मशीन / उपकरणों / उपस्कर, Scrap (कबाड़) इत्यादि में e-Auction प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय नियमावली-235 को शिथिल करते हुए वित्तीय नियमावली-245 के आलोक में मनोनयन के आधार पर MSTC Ltd. (भारत सरकार का उपक्रम) को Service Provider के रूप में प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गयी।
★ वर्ष 1984-85 चरण के झारखण्ड राज्य में अवस्थित परियोजना उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता के छूटे हुए मामलों से संबंधित विषय के संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2725 दिनांक- 19.10.2022 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा / प्रतिवेदन के आधार पर सहायक शिक्षकों की सेवा की मान्यता प्रदान किये जाने एवं शेष मामले में सेवा मान्यता के दावे को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गयी।
★ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी।
★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (S) No.- 458 / 2020 में दिनांक- 19.10.2020 को पारित न्यायादेश एवं LPA No. 124 / 2021 में दिनांक 31.03.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री परमेश्वर मुण्डा, झा०प्र०सं० (कोटि क्रमांक- 57 / 20) सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर को दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 9,300-34,800/-, ग्रेड पे-5400/- पुनरीक्षित वेतनमान - पे मैट्रिक्स लेवल-9) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 15,600-39,100/-, ग्रेड पे- 6600/-, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-11 ) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गयी वैचारिक प्रोन्नति की तिथि का वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी।
★ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग, झारखण्ड राँची अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमण्डलीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिकों एवं आदेशपालों के पदों का युक्तिकरण की स्वीकृति दी गयी।
★ झारखण्ड जगुआर (STF) में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों को दिये जाने वाले विशेष सुविधा/भत्ता को 7th PRC के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति दी गयी।
★ दुमका स्थित हवाई अड्डा में प्रस्तावित Commercial Pilots License with Multi engine rating and Airbus 320 Type rating प्रशिक्षण अकादमी के लिए प्रशिक्षण शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया तथा 15 प्रशिक्षुओं के लिए शतप्रतिशत छात्रवृत्ति नीति के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी।
★ बासुकीनाथ नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक - निजी भागीदारी की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 10,515.07 लाख (रु० एक सौ पांच करोड़ पंद्रह लाख सात हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी। दिनांक 01 जुलाई, 2023 से राज्य सरकार के कर्मियों की महँगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।
★ दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी। दिनांक 01 जुलाई, 2023 से राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों की महँगाई राहत दरों को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।
★ झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 13 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
★ वर्ष 2024 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गयी।
★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत मजनाघाट (सरायकेला-चाईबासा मुख्य पथ) से तेलाईहाता (चाईबासा-राजनगर मुख्य पथ) भाया सिदाडीह पथ (कुल लम्बाई-14.080 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टींग सहित) हेतु 35,63,26,500/- (पैंतीस करोड़ तिरसठ लाख छब्बीस हजार पांच सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
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