टीम एबीएन, पलामू। आयुक्त मनोज जायसवाल ने लातेहार जिला अंतर्गत एनएच-75 पथ के किनारे जलदाग मौजा के 50 एकड़ जंगल-झाड़ी भूमि को प्रथमदृष्टया जंगल-झाड किस्म का पाया है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित खबर पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने 30 सितंबर 2023 को लातेहार अंचल के जलदाग मौजा के 50 एकड़ जंगल- झाड़ी किस्म भूमि के अवैध हस्तांतरण/ नामांतरण के संबंध में स्थल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में प्रथमदृष्टया उन्होंने अद्यतन तिथि तक जंगल-झाड़ किस्म का पाया।
वहीं यहां घने वृक्ष एवं झाड़ इत्यादि उगे हुए हैं तथा इनके बीच से ही चारदिवारी का निर्माण कर गेट लगाया गया है जो विगत कुछ माह पूर्व ही लगाया गया प्रतीत हुआ। स्थल निरीक्षण के उपरांत आयुक्त ने लातेहार अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर भूमि से संबंधित अभिलेख व दस्तावेजों का भी अवलोकन किया।
आयुक्त ने लातेहार उपायुक्त को अपने स्तर से इसकी समीक्षा करते हुए संबंधित भू-खंडों के निबंधन एवं नामांतरण के संबंध में एक तार्किक आदेश पारित करने एवं उक्त आदेश के आलोक में निबंधन/ नामांतरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
विदित हो कि खतियान में गैरमजरूआ मालिक जंगल-झाड़ी किस्म के रूप में दर्ज भूमि के हस्तानांतरण एवं नामांतरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार व झारखंड सरकार के समय-समय पर निर्गत आदेशों से उपस्थित कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अवगत कराया गया तथा उनके अक्षरश: अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण के दौरान लातेहार के अनुमंडल पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता शेखर कुमार, लातेहार अंचल अधिकारी अरविंद देवाशीष टोप्पो, अंचल निरीक्षक उदल राम, राजस्व उप निरीक्षक मनोज बेक आदि उपस्थित थे।
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