टीम एबीएन, हजारीबाग। जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम कसिका एम प्रसाद की अदालत ने अपनी गर्भवती पत्नी और एक वर्षीय पुत्री की हत्या के दोषी पति आनंद कुमार दांगी को मौत की सजा सुनायी है।
दोषी आनंद कुमार दांगी ने वर्ष 2018 में अपनी पत्नी अंगिरा कुमारी (जो घटना के समय गर्भवती थी) और अपने एक वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हत्या कर शव को कुएं में फेंककर फरार हो गया था।
घटना के बाद मृतक के पिता प्रीतम दांगी ने चौपारण थाना में मामला कांड संख्या 315-18 के तहत दर्ज कर अपने दामाद आनंद कुमार दांगी को आरोपी बनाया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने शव के साथ हथियार भी बरामद किया था।
पुलिस जांच से खुलासा हुआ था कि आनंद कुमार दांगी का एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था। वह अपनी पत्नी और पुत्री को रास्ते से हटाने के लिए इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।
कोर्ट ने गवाहों और प्रदत साक्ष्य के आधार पर पति आनंद दांगी को दोषी पाते हुए धारा 302 में फांसी की सजा सुनायी। एक अन्य धारा में भी उसे दोषी पाया गया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से पीपी भरत राम ने इस घटना को जघन्यतम अपराध की श्रेणी में रखते हुए कोर्ट से मौत की सजा देने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
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