रांची। 1 दिसंबर को राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके तहत राज्य की सभी अदालतों में मामलों का निपटारा किया जाएगा। कोर्ट में लंबित मामलों के साथ वैसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा, जो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। लोक अदालत में मामलों को भेजे जाने के लिए आपसी सहमति बनाई जा रही है। सहमति बनने के बाद मामलों को लोक अदालत में अंतिम निपटारे के लिए भेजा जाएगा। झालसा ने सभी जिलों को विधिक सेवा प्राधिकार को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। खास बातें : लोक अदालत में मामलों को भेजने के लिए बनाई जा रही आपसी सहमति। सहमति बनने के बाद मामलों को लोक अदालत में अंतिम निपटारे को भेजा जाएगा। इन मामलों का होगा निपटारा : लोक अदालत में उत्पाद अधिनियम के वाद, वन अधिनियम के वाद, चेक बाउंस से संबंधित वाद, अंतिम प्रपत्र से संबंधित वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, श्रम वाद एवं न्यूनतम मजदूरी के वाद, विवाहेत्तर प्रताड़ना के वाद, बैंक ऋण से संबंधित वाद, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा से संबंधित वाद, भू-अधिग्रहण से संबंधित वाद, पारिवारिक वाद, छोटे आपराधिक वाद (माप-तौल, पुलिस अधिनियम एवं रेलवे न्यायालय से संबंधित वाद), राजस्व संबंधित मामले और सभी प्रकार के दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा।
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