16 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, हेमंत कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर

 

रांची। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में कई विभागों के नियमावली में बदलाव का फैसला लिया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में 16 से 22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र बुलाने की मंजूरी दी गई है। 22 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अपीलकर्ता पंकज कुमार को अनुसूचित जनजाति कोटि में उपसमाहर्ता के पद पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य का लाभ अब ग्रीन कार्ड से आच्छादित लोगों को देने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक आहुत करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली 2013 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की अधिसूचना 3849 के तहत सुधार करने के संबंध में निर्णय लिया गया। झारखंड बाल विकास सेवा राजपत्रित कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्त नियमावली 2006 में आंशिक संशोधन करने की सहमति जताई गई। झारखंड बाल विकास राजपत्रित कर्मचारी महिला पर्यवेक्षिका सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति और सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10 अगस्त 2021 के अनुसार संशोधन की स्वीकृति दी गई है। Jharkhand Textiles, Apparel & Footwear Policy-2016 की प्रभावी तिथि-19.09.2021 से नई नीति अधिसूचित होने तक अथवा दिनांक-18.09.2022 तक जो भी पहले हो तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है। जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में e-POS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मे इंटीग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आगामी 2+1 वर्षों तक e-POS मशीनों की सर्विस सपोर्ट प्राप्त करने के लिए अवधि विस्तार देने की स्वीकृति दी गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप ख एवं ग के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई है। बैंकों में सरकारी खातों के संधारण हेतु बैंकों का चयन करने की स्वीकृति दी गई।झारखंड चिकित्सा शिक्षा नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। National Geographic द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर होने वाले व्यय 2 करोड़ 37 लाख रुपए मात्र + GST पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के शिथिलीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या- 3849, दिनांक- 10.08.21 के अनुसार संशोधन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-2024 की अवधि के लिए आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हरा कार्डधारित लाभुकों को उक्त योजना के तहत आच्छादित करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।

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