टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी है। पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत नियमावली में जनप्रतिनिधियों के मासिक वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गयी है, जिला परिषद अध्यक्ष को अब 12,000 वेतन मिलेगा जबकि मुखिया को ढाई हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा। झारखंड श्रम सेवा नियमावली के भाग 13 में संशोधन को मंजूरी दी गयी है।
हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिये गये जिसमें तीन त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मुद्दा काफी अहम बताया जा रहा है। वहीं पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 के संशोधन को स्वीकृति दी गयी है।
गिरिडीह में सॉर्बेट के हॉस्पिटल के निर्माण की भी अनुमति दे दी गयी है। शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्रीयोजना की शुरुआत को भी मंजूरी दी गयी है। इस तरह से कैबिनेट की बैठक में कुल 39 मामलों में कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी है।
कैबिनेट की एक और अहम फैसले में जंगली जीव से क्षति मामले में अगर मृत्यु होती है तो 3 लाख से जबकि मकान क्षति होने पर 100000 रुपये का भुगतान सरकार करेगी।
कैबिनेट की बैठक में झारखंड उत्पाद सेवा नियमावली में संशोधन, शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत की मंजूरी, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में सचिवालय की तरह प्रशाखा पदाधिकारी सहित अन्य पदों के सृजन की मंजूरी, जल सहियाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और साड़ी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
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