राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बंका राम पर की कार्रवाई

 

रवि रंजन कुमार

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बंका राम पर कार्रवाई की है। श्री बंका राम वर्तमान में जिला आपूर्ति पदाधिकारी दुमका के पद पर पदस्थापित हैं।

क्या था आरोप

श्री बंका राम तत्कालीन विशेष भू अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर पलामू दिनांक 19 फरवरी 2016 से 6 अक्टूबर 2018 तक विशेष भू अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदनीनगर पलामू के प्रभार में कार्यरत है।

श्री राम विशेष भू अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदनीनगर पलामू के पद पर रहते हुए अपने हस्ताक्षर से अवैध रूप से दिनांक 14 जून 2018 को विशेष भू अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना से भारतीय स्टेट बैंक डालटेनगंज में संधारित शाखा से ₹12,6000000 (बारह करोड़ साठ लाख) की निकासी कर उक्त राशि का गबन किया गया है

श्री बंका राम तत्कालीन विशेष भू अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर पलामू द्वारा भारतीय स्टेट बैंक डाल्टनगंज से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट का मिलान कार्यालय में संधारित चेक निर्गत पंजी से नहीं किया गया और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गयी।

श्री बंका राम तत्कालीन विशेष भू अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर पलामू द्वारा उक्त राशि की निकासी की प्रविष्टि रोकड़ पंजी में नहीं कराना यह स्पष्ट करता है कि उनके द्वारा एक षड्यंत्र के तहत उक्त राशि का गबन किया गया है

श्री बंका राम, झा. प्र. से. (कोटि क्रमांक-640/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14 (VI) के अंतर्गत 3 वेतन वृद्धि संच्यात्मक प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है।

इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री रंजीत कुमार लाल ने संकल्प जारी किया है।

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