टीम एबीएन, रांची। अब झारखंड में कुआं, तालाब या नाला आदि में भी डूबने से मृत्यु होने पर परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा क्योंकि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद हेमंत सरकार ने इस संबंध में नियम में संशोधन करते हुए संकल्प जारी कर दिया है।
राज्य सरकार द्वारा राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं में पानी में डूबने की घटना को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने से केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा 10 अक्टूबर 2022 द्वारा जारी मापदंड की संशोधित सूची के अनुसार सहायता राशि दी जायेगी।
कुआं, तालाब या नाले में डूबने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उपायुक्त द्वारा घटना की प्रशासनिक जांच करायी जायेगी और मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्राथमिकी व प्रशासनिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार निर्णय लेगा।
Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.
टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse