टीम एबीएन, रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अब छुट्टी लेने से पहले नई प्रक्रिया का पालन करना होगा। छुट्टी लेने संबंधी पुरानी प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। इसका पत्र शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने 23 दिसंबर को जारी कर दिया।
सचिव ने जारी आदेश में लिखा है कि विभागीय (पत्रांक- 2761, दिनांक- 7.12.2022) द्वारा विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं शिक्षकों के अवकाश पर जाने के संदर्भ में अवकाश स्वीकृति से संबंधित कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उक्त निर्देश में कहा गया था कि किसी भी विद्यालय में शिक्षक के अवकाश पर जाने की सूचना पूर्व से विनिर्दिष्ट व्हाट्सएप पर देते हुए यथावश्यक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, ताकि विद्यालय में आवश्यक अतिरिक्त अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालय में शिक्षण कार्य व मध्याह्न भोजन संबंधी कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।
इसे विलोपित करते ये निर्देश जारी किया गया है। उसके मुताबिक, किसी विद्यालय के शिक्षक अवकाश में जाने पर छुट्टी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक से और एकल शिक्षक विद्यालय के शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक के अवकाश में जाने पर अवकाश प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से स्वीकृति कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विद्यालय में आवश्यक अतिरिक्त अनुश्रवण का कार्य सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालय में शिक्षण कार्य एवं मध्याह्न भोजन संबंधी कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि बीते बुधवार को संगठन का शिष्टमंडल शिक्षा सचिव से मिला था। उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति में उत्पन्न हुई भ्रांतियों को दूर किया जायेगा। एक संशोधन पत्र जल्द निर्गत कर दिया जायेगा। इसके तहत ही शुद्धि पत्र जारी किया गया है।
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