टीम एबीएन, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश डॉ रविरंजन एवं न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद नियोजन नीति पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन नीति (जेएसएससी रूल्स संशोधन) को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की बृहद पीठ ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने झारखंड के बाहर दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई की है।
Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.
टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse