टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाईकोर्ट में पलामू टाइगर रिजर्व में एक हाथी की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अगली सुनवाई के दिन पलामू टाइगर रिजर्व के डीएफओ और एसीसीएफ को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से पूछा है कि पीटीआर (पलामू टाइगर रिजर्व) के मामले में हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। अब अदालत इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को करेगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ। रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई।
बताते चले कि हाईकोर्ट ने लातेहार में हाथी व हाथी के बच्चे की मौत पर स्वत: संज्ञान लिया था। जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की जा रही है। अदालत ने इस मामले में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी प्रतिवादी बनाया है। राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है।
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