लंदन जाने की तैयारी में है राजीव हत्याकांड की दोषी नलिनी

 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी ठहराए गए भारतीय और श्रीलंकाई नागरिकों को जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतियां मिल गई हैं, जिसमें उनकी समय से पहले रिहाई तय की गई थी। आरोपी करीब 30 साल से जेल में बंद थे। उन्हें रिहा करने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। राजीव गांधी की हत्या में शामिल नलिनी श्रीहरन भी जेल से रिहा हो गई है। लंदन जा सकती है नलिनी श्रीहरन : रिपोर्ट्स के मुताबिक वजह या तो चेन्नई में रह सकती है या लंदन में रहने वाली अपनी बेटी के पास जा सकती है। बातचीत में उसके वकील पी पुगाझेंडी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वह इस पर फैसला लेगी। ऐसे शुरू हुई थी दोषियों की रिहाई का प्रक्रिया : सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश की प्रति मिलने के बाद जेल अधिकारियों ने चार श्रीलंकाई नागरिकों सहित सभी छह दोषियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने के लिए पहले दिया गया उसका आदेश इन दोषियों पर भी समान रूप से लागू होता है। कब दिया था सुप्रीम कोर्ट ने आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में करीब तीन दशक से उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य शेष दोषियों को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को निर्देश दिया था। कैसे हुई थी राजीव गांधी की हत्या : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। नलिनी के अलावा उसके पति वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, आरपी रविचंद्रन, संतन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को रिहा किया जाना है। नलिनी की रिहाई पर क्या बोले वकील : श्रीहरन, संतन, रॉबर्ट और जयकुमार श्रीलंकाई नागरिक हैं जबकि नलिनी और रविचंद्रन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। नलिनी के वकील पी पुगाजहेंदी ने कहा, नलिनी श्रीहरन आज शाम जेल से रिहा होगी। वह अब अपने भविष्य के बारे में खुद फैसला करेगी। कहां जायेगा नलिनी का पति : रिहा होने के बाद नलिनी चेन्नई में रहेगी या अपनी बेटी के पासं लंदन जायेगी, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। नलिनी के पति और श्रीलंकाई नागरिक मुरुगन के अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर वरिष्ठ वकील ने कहा कि राज्य सरकार इस पर फैसला करेगी।

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