टीम एबीएन, बरही (हजारीबाग)। दुर्गा पूजा 2022 के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूजा पंडाल एवं भीड़ भाड़ इलाकों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर व बरही अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा 144 घोषित किया गया है। अनुमंडल अधिकारी द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश सभी पूजा आयोजन समितियों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के दौरान निर्धारित जुलूस मार्ग,तिथि एवं समय की पूर्ण विवरण देना अनिवार्य होगा। पूजा समितियों को पंडाल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी लगाना, वीडियोग्राफी करना एवं स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति कर उनका नाम एवं मोबाइल नंबर संबंधित थाना में जमा कराना होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था, पंडाल में साफ-सफाई, सुगम यातायात व आवागमन के लिए उचित व्यवस्था अपने स्तर से करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करते हुए 70 डेसीबल से अधिक गाना नहीं बजाने, सांप्रदायिक भावना का ख्याल रखते हुए भड़काऊ गाना नहीं बजाने की शर्त रखी गई है। साथ ही पंडाल में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए भवन प्रमंडल से तथा विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आयोजकों द्वारा पंडाल के आसपास एवं जुलूस के दौरान अथवा आयोजित मेले में अस्त्र-शस्त्र, घातक हथियार, अग्नि, लाठी इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। साथ ही बिना अनुमति के जुलूस और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। शरारती तत्वों के द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे व्हाट्सएप, टि्वटर, फेसबुक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ या सांप्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित करने वाले शब्द भाषण, मैसेज, ऑडियो वीडियो संदेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
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