झारखण्ड : नियुक्तियों के लिए अभी और करना होगा इंतजार, विभिन्न सेवा संवर्गों की नियमावली फिर बदलेगी

 

रांची। सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे झारखंड के युवाओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली में बदलाव कर दिया है और अब इसी अनुरूप सभी विभागों को भी विभिन्न सेवा शर्त संवर्ग नियमावली में बदलाव करना होगा। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पांच तरह की नियुक्ति संचालन नियमावली बनायी है। इसके बाद अब कार्मिक सचिव वंदना दादेल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागाध्यक्षों इस बाबत पत्र लिखा है और विभिन्न सेवा संवर्गो के नियुक्ति, सेवा शर्त नियमावली में संशोधन करने का अनुरोध किया है। दरअसल,राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन लिए नये सिरे से नियमावली का गठन किया है, जिसकी अधिसूचना 12 अगस्त को जारी की गयी है। ऐसे में कार्मिक सचिव ने कहा है कि कार्मिक विभाग द्वारा गठित नई परीक्षा संचालन नियमावलियों के अनुरूप विभाग अंतर्गत विभिन्न सेवा, संवर्ग के रिक्त पदों से संबंधित नियुक्ति, सेवा शर्त नियमावलियों में आवशयक संशोधन करना अपेक्षित है। कार्मिक विभाग द्वारा संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली तथा इसके बाद संबंधित पदों की नियुक्ति, सेवा शर्त नियमावली के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियों की अधियाचना भेजी जानी है। ऐसे में सभी विभाग विभिन्न पदों से संबंधित नियुक्ति, सेवा शर्त नियमावली में अपेक्षित संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इसके बाद ही रिक्त पदों की अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को की जायेगी। रिक्तियां मिलने के बाद ही आयोग नये सिरे से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। इन नियुक्ति नियमावली के अनुसार होगा संशोधन : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (इंटरमीडिएट,10 प्लस 2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट्र, 10 प्लस 2 कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर एवं हिंदी टंकण अर्हता धारक पद हेतू) संचालन संशोधन नियमावली 2021, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी, विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021। कैबिनेट से दोबारा लेनी होगी मंजूरी : कार्मिक विभाग के इस ताजा निर्देश के बाद सभी विभागों को विभिन्न सेवा संवर्गों में नियुक्ति नियमावली बदलनी होगी। राज्य में तीन दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियां है. पुलिस सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सहकारिता सेवा, पशुपालन सेवा, शिक्षा सेवा सहित अन्य सभी सेवाओं में अब नये सिरे बदलाव होगा। नयी नियमावली के तहत संशोधन होगा। योग्यता में बदलाव किया जायेगा। मैट्रिक-इंटर की पढ़ाई झारखंड में करना भी अनिवार्य होगा। स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों के लिए भी नियमावली बदलेगी। सभी विभाग नये सिरे से नियमावली तैयार कर विभागीय मंत्री, सीएम और इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी लेंगे। इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो पाएगा।

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