एबीएन सेंट्रल डेस्क। वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले पर सोमवार यानी 12 सितंबर को फैसला आयेगा। मामले में जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला सुनायेगी। वहीं कोर्ट के फैसले को देखते हुए जिला प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर है। आज वाराणसी कमिश्नरेट की सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा कि जिला अदालत सोमवार को एक अहम मामले में फैसला सुना सकती है। इसको लेकर शहर भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है। पेट्रोलिंग की जा रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून-व्यवस्था न बिगड़ने पाये। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने कहा कि कल 7 रूल 11 पर फैसला आयेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2 महीने लगातार सुनवाई की गई। इस फैसले में ये तय होगा कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। हमें विश्वास है कि हमारा दावा पोषणीय है। सारे साक्ष्य यही कह रहे हैं। मामले की कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तब तत्कालीन सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने सर्वे का आदेश जारी किया था, जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे किया गया था। इस सर्वे के बाद विवाद भी काफी खड़ा हुआ था। सर्वे के वीडियो भी सामने आये थे। मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा किया गया, जिसको कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था।
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