बच्चों की शिक्षा और बाल विवाह पर रोक को लेकर दो संगठनों ने मिलाया हाथ

 

  • नीति आयोग और एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन (एवीए) ने 73 जिलों में बच्चों की शिक्षा व 15,000 गांवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिए मिलाया हाथ 
  • देश के 12 राज्यों के 73 आकांक्षी जिलों में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा व सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग करेगा एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन का सहयोग 
  • स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों से और हाशिये के परिवारों को जनकल्याण योजनाओं से जोड़ा जायेगा  
    इस साझेदारी का उद्देश्य बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करना, आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं के क्षमता निर्माण में सहयोग और समुदायों की लामबंदी  
  • एवीए बच्चों की सुरक्षा और बाल अधिकारों के संरक्षण लिए देश के 416 जिलों में काम कर रहे 200 से अधिक गैरसरकारी संगठनों के नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है  

एबीएन सोशल डेस्क। नीति आयोग और एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन (एवीए) ने देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण और अगले एक साल में देश के 104 प्रखंडों के 15,000 गांवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिए हाथ मिलाया है। इस आशय के मंतव्य पत्र (एसओआई) पर नई दिल्ली में दस्तखत किये गये। 

इसके तहत अगले दो सालों में 73 जिलों के आकांक्षी प्रखंडों के इन गांवों के आर्थिक रूप से बेहद कमजोर उन परिवारों के बच्चे जो शोषण, उत्पीड़न, बाल मजदूरी या बाल विवाह दृष्टि से संवेदनशील हैं, के लिए सुरक्षित बाल ग्राम के रूप में एक सुरक्षा घेरा विकसित किया जायेगा। यह पहल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गये आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के साथ एकरूपता और तालमेल में है, जिसका लक्ष्य देश भर के 112 सबसे अविकसित जिलों में रूपांतरकारी बदलाव लाना है। 

दो-वर्षीय एसओआई के तहत देश के सबसे अविकसित व संवेदनशील इलाकों में बच्चियों के सशक्तीकरण और शिक्षा की पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए एक समग्र और व्यापक रणनीति पर अमल किया जायेगा। बाल विवाह और बच्चों की ट्रैफिकिंग की निगरानी और रोकथाम के लिए सभी लक्षित गांवों में पंचायत स्तर पर लोगों की आवाजाही और विवाहों के ब्योरे दर्ज करने के लिए रजिस्टर रखे जायेंगे। 

स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों से जोड़ा जायेगा, जबकि हाशिये के व्यक्तियों और परिवारों को सरकारी जनकल्याण योजनाओं से जोड़ा जायेगा। एवीए बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए देश के 26 राज्यों के 416 जिलों में काम कर रहे 200 से भी ज्यादा नागरिक संगठनों के नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) का सहयोगी है जिसने समुदायों को शोषण और बाल विवाह से मुक्ति दिलाने के लिए एक समग्र रणनीतिक ढांचा विकसित किया है। 

एवीए इस रणनीतिक ढांचे पर अमल करते हुए सुरक्षित बाल ग्रामों की स्थापना करेगा। इस अवसर पर एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के कार्यकारी निदेशक धनंजय टिंगल ने कहा कि आज समाज के सबसे कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हम गर्व और कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। साझा प्रयासों से हमारा लक्ष्य 2025 के अंत तक इन प्रखंडों को बाल विवाह मुक्त बनाना और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करना है। 

यह साझेदारी प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान के अधिकार की रक्षा करने और बाल विवाह जैसे अपराधों के खात्मे की हमारी साझा प्रतिबद्धता का सबूत है। सरकारी निकायों, समुदायों और नागरिक समाज संगठनों राज्य, जिला और प्रखंड जैसे हर स्तरों पर एकजुट होकर काम करने और साझा प्रयासों से सही मायनों में बच्चों की सुरक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

नीति आयोग जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग करेगा, जबकि एवीए संवेदनशील परिवारों की पहचान करने, समय पर हस्तक्षेप के लिए जिला प्रशासन, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सहयोग से वास्तविक समय में कठिनाई का सामना कर रहे प्रत्येक बच्चे और परिवार को राहत की दिशा में प्रगति पर नजर रखने के लिए मजबूत डेटाबेस तैयार करेगा। 

एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन चयनित जिलों/ब्लॉकों में बाल मजदूरी, बच्चों की ट्रैफिकिंग और बाल विवाह सहित बच्चों की शिक्षा और संरक्षण से जुड़े प्रमुख संकेतकों पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर करीबी सहयोग से काम करेगा। इस पहल में एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के सहयोगी संगठन इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की भी भागीदारी होगी जिसकी साइबर जगत में बच्चों के आनलाइन यौन शोषण और ट्रैफिकिंग की निगरानी व रोकथाम में विशेषज्ञता है। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन शोध, प्रशिक्षण व निगरानी जैसे रणनीतिक हस्तक्षेपों के जरिए इस परियोजना में मदद करेगा।

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