टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। एक अधिकारी को निलंबन मुक्त किया है।
बाल किशोर महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया है।
विजयेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (को0 क्र0-09/20), तत्का0 प्र0 वि0 पदा0, प्रतापपुर, चतरा के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
प्रकाश कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-135/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर राँची को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।
मनोज कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु, लातेहार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दंड अधिरोपित किया गया है।
बंधन लांग, (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक- 84/20) झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
नितीन शिवम गुप्ता, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, कोटि क्रमांक-320/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा के विरूद्ध निंदन के दंड को यथावत रखा जाता है।
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