टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई की है।
रविंद्र कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मांडू, रामगढ़ के विरूद्ध सेवा संपुष्टि की तिथि से झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है। वर्तमान में उपनगर आयुक्त रांची नगर निगम के पद पर स्थापित है।
बुड़ांय सारू, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बंदगांव, पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के तहत निंदन का दंड अधिरोपित किया है।
राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद्, चतरा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-21903 दिनांक 28.06.2023 द्वारा अधिरोपित एक वेतन वृद्धि का दंड असंचात्मक प्रभाव से यथावत रखा जाता है।
इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है।
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