सावधान : राजधानी रांची की इन सड़कों पर लगी निषेधाज्ञा

 

टीम एबीएन, रांची। आइपीरडी रांची से जारी पत्र से रांचीवासियों में खलबली मची हुई है। जिसमें बताया गया है कि राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ द्वारा दिनांक 04.10.2023 को झारखण्ड मंत्रालय, रांचीका घेराव एवं प्रदर्शन किये जाने की सूचना है। 

प्रोजेक्ट भवन (झारखण्ड मंत्रालय) के समीप कई सरकारी कार्यालय एवं सरकारी उपक्रमों के कार्यालय अवस्थित हैं, जहां इस घेराव प्रदर्शन के क्रम में सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की आशंका है।

इस आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन से चाँदनी चौक, हटिया को जोड़ने वाली सड़क तथा इस सड़क के 200 मीटर की परिधि में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गयी है : 

  1. उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
  2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  4. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
  5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 04.10.2023 के प्रातः 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

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