आधार से लिंक नहीं कराने पर मार्च 2023 से पैन हो जायेगा निष्क्रिय

 

अजय दीप वाधवा

एबीएन बिजनेस डेस्क। पैन और आधार गत दिनों भारतीय आय कर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है जो लोग अपने पैन कार्ड को अपने आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो मार्च 2023 से उनका पैन निष्क्रिय हो जायेगा और कार्य नहीं करेगा। आज हम इस आलेख में इस विषय को विस्तार से समझेंगे।

भारतीय आय कर अधिनियम 1961 के अंर्तगत सभी पैन धारकों को अपने पैन को आधार से जोड़ना या लिंक करना आवश्यक है। इस संबंध में मई 2017 में एक अधिसूचना भी जारी की गई थी कि आसाम/ जम्मू कश्मीर /मेघालय के निवासी, अनिवासी भारतीय, भारतीय नागरिक जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है और जो भारत के निवासी भारत के नागरिक नहीं हैं, उन सबको छोड़ कर हर पैन कार्ड धारकों को अपने पैन और आधार को लिंक करना आवश्यक है। जो पैन धारक ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन एक निश्चित तिथि के बाद कार्य नहीं करेगा जो अब 1 अप्रैल 2023 के रुप में निर्धारित की गई है और अगर एक बार आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हुआ तो आपकी ऐसा हुआ तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 

वैसे लोग पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने के बाद अपना  आय कर रिटर्न जमा नहीं कर पायेंगे। उनके लंबित रिटर्न, अगर है, तो उसको भी आगे की कार्यवाही होने से रोक दिया जायेगा। इसके अलावा ऐसे निष्क्रिय पैन धारक अपने  बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान से लेन देन करने में समस्या झेलेंगे और उनका केवाईसी भी पूर्ण नहीं हो पायेगा। यह हम सबको ज्ञात है कि बैंक खाते को चलाते रखने के लिए और निवेश करने के लिए केवाईसी का होना अनिवार्य है। इसके अलावा अवैध पैन कार्ड धारकों पर आय कर विभाग भी कड़ी कार्यवाही कर सकता है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना बहुत आसान है। इसके लिए दो तरीके आप घर बैठे अपना सकते हैं।  
1. पहला तरीके के अंतर्गत आप ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें। इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें, फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें (यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिह्न लगाना होगा) और इसके बाद वेरीफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ जल्द ही सफलतापूर्वक जुड़ जायेगा। नेत्रहीन उपयोगकर्ता OTP के लिए अनुरोध कर सकते हैं जो कैप्चा कोड के बजाय रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जायेगा।

2. दूसरा तरीके के अंर्तगत आप SMS भेजकर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फ़ॉर्मेट में मैसेज लिखना होगा, जो इस प्रकार होगा - UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०> । इसे अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजें। उदाहरण के लिए अगर अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना है। इसके बाद पैन और आधार लिंक हो जायेगा।      

आइये, राष्ट्र हित में एक अच्छा नागरिक बनें और अपने पैन को आधार से तुरंत लिंक करवाएं, अगर ऐसा अभी तक नहीं किया है तो। (लेखक सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट और कर सलाहकार विशेषज्ञ हैं)

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