गोला गोली कांड : रामगढ़ विधायक ममता कुमारी सहित 13 दोषी करार, 12 को सजा का ऐलान

 

  • सभी दोषियों को न्यायालय ने भेजा न्यायिक हिरासत में 
  • रामगढ़ विधायक की विधायकी की होगी खत्म

टीम एबीएन, हजारीबाग/ रामगढ़। हजारीबाग 2016 में रामगढ़ के गोला थाना अंतर्गत हुए बहुचर्चित गोला गोली में रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित 13 अभियुक्तों पर न्यायालय ने आरोप तय करते हुए दोषी करार दिया 8 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 मैं सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजीव जायसवाल विधायक ममता देवी कुंवर महतो दिलदार अंसारी भावेश्वर भगत यदु महतो मनोज पूजा कालेश्वर महतो लाल बहादुर महतो वासुदेव प्रसाद आदिल इनामी अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महत्व को भादवि की धारा 147, 148, 149, 341, 353, 324, 325, 326, 340, 338, 309, 504, 506 427 और 435 में दोषी पाया। न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों पर सजा की बिंदु पर सुनवाई 12 दिसंबर को की जायेगी।  
बताते चलें कि 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी औरतों के बीच जमीन का हस्तांतरण को लेकर विवाद चल रहा था राजीव जायसवाल और विधायक ममता देवी के नेतृत्व में आईपीएल कंपनी मैं धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच रेस 2 और पुलिस प्रशासन के बीच नोकझोंक बढ़ गया उग्र भीड़ में आईपीएल कंपनी में तोड़फोड़ मचा दिया किसी भी उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले पुलिस के द्वारा छोड़े गए और फायरिंग भी की गई फायरिंग दोनों ओर से होने लगी। किसी फायरिंग में राम लखन महतो पिता जानकी महतो, दशरथ नायक की मृत्यु हो गई थी घटना के बाद गोला बी डि ओ दिनेश कुमार सुरीन के फर्द बयान पर रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/ 2016 दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन सरोज लकड़ा अधिवक्ता मनोज कुमार और आत्मा राम चौधरी ने अपना पक्ष रखा एवम बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संसार जायसवाल ने अपना पक्ष रखा।

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