दिल्ली : डीजल वाहनों पर रोक, नोएडा के स्कूल बंद

 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को काबू करने के तमाम जतन फेल हो गए हैं। हालात बेकाबू हो चले हैं। ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां बेमानी साबित हुई हैं लिहाजा दिल्ली में इसका चौथा चरण लागू कर दिया गया है। घुटन भरे माहौल के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आठवीं तक के स्कूल बंद कर दिये गये हैं। दिल्ली में सांसों का संकट गहराता जा रहा है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी से दिल्ली-एनसीआर का दम घुटने लगा है। हालात की गंभीरता देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में बीएस-6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। वहीं, गौतमबुद्धनगर में पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल चाहें तो इन बच्चों की आॅनलाइन क्लास ले सकते हैं। सांसों पर गहरा रहे संकट के बीच दिल्ली बृहस्पतिवार को चरखी दादरी के बाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में 450 व चरखी दादरी का 460 रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले एक नवंबर को पहली बार दिल्ली-एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंची थी। तब दिल्ली 424 एक्यूआई के साथ देशभर में सबसे प्रदूषित शहर रहा था। पराली के दमघोंटू धुएं से लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस की। वायु मानक एजेंसियों का पूवार्नुमान है कि पांच नवंबर तक हवा की सेहत सुधरने की संभावना नहीं है। आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ बनने और हवा की रफ्तार बढ़ने से राहत की उम्मीद है। दिल्ली में पाबंदियां : दिल्ली में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर रोक, हाईवे, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, ओवरब्रिज और पाइपलाइन के निर्माण बंद, जरूरी सामान के निर्माण करने के अलावा सभी उद्योग बंद पर, जरूरी वस्तुएं ढोने वाले वाहनों को पाबंदी से छूट। नोएडा में पाबंदियां : ग्रैप की पाबंदियों के अलावा हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रशर का संचालन पूरी तरह बंद, 500 मीटर से बड़ी साइटों को डस्ट एप पर पंजीकृत कराने का निर्देश, 5,000 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन अनिवार्य।

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