एबीएन सेंट्रल डेस्क। श्रमजीवी एक्सप्रेस में अश्लील हरकत करने वाले यात्री पर चारबाग रेलवे स्टेशन स्थित न्यायालय की ओर से एक वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना लगाया गया है। मामला आठ अक्तूबर, 2013 का है। पीड़िता श्रमजीवी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से लखनऊ आ रही थी। उसकी बोगी में बैठे अभियुक्त रामप्रताप शाही ने उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने उसे ऐसा करने से मना भी किया। ट्रेन जब चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची तो पीड़िता ने अपने पिता को फोन कर पूरी जानकारी दी। इसके बाद पिता ने जीआरपी चारबाग में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जीआरपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया और प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर रेलवे के न्यायाधीश रणविजय सिंह ने रामप्रताप शाही को एक वर्ष की सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। मामले में अभियोजन अधिकारी विकास सिंह व सुनयना त्रिपाठी तथा कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल जितेंद्र गौतम रहे।
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