टीम एबीएन, रांची। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से 12 तक के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला शिक्षा अधीक्षक व अन्य संबंधितों पदाधिकारियों/कर्मियों को जरूरी दिशा–निर्देश दे दिया गया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सोमवार को जिले के सभी अंचलाधिकारियों/प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विद्यालय से प्राप्त आवेदनों के अनुरूप/ विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विशेष अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र ससमय निर्गत करने का निर्देश दिया है। इस बाबत सभी अंचलाधिकारियों/प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर सभी विद्यालयों को संबंधित क्षेत्र के प्रखंड साधन सेवी (बीआरपी) एवं संकुल साधनसेवी (सीआरपी) को टैग किया गया है। वह विद्यालयों से आवेदन/पत्रादि संकलित कर संबंधित विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (विएलई) को उपलब्ध कराएंगे और जो आन लाइन आवेदनों की पोर्टल पर इंट्री करेंगे। विएलई को भी विभिन्न विद्यालयों से टैग कर दिया गया है। बीआरपी/सीआरपी से समन्वय स्थापित कर विएलई कार्य को पूरा करेंगे। इससे संबंधित जरूरी दिशा–निर्देश सभी अधिकारियों–कर्मचारियों को दे दिया गया है। उपायुक्त ने जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी धनंजय कुमार को विएलई द्वारा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन इंट्री करने व प्रमाण पत्र निर्गत करने का मानीटरिंग करते हुए दैनिक प्रतिवेदन जिला को समर्पित करने को कहा है। उल्लेखनीय हो कि, राज्य सरकार ने छात्रों की सहूलियत को लेकर विद्यालयों में अध्ययन के समय ही छात्रों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है। जिसके बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के उप सचिव ने सभी जिलों को विशेष अभियान चलाकर ऐसा करने को कहा है।
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