टीम एबीएन, रांची। अपर न्यायायुक्त अरविन्द कुमार न। 2 की अदालत ने आज शादी का प्रलोभन देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोपी प्रकाश महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मृत्युंजय प्रसाद ने बताया कि राहे थाना अंतर्गत ठुंगरूडीह टोला कुंकालजारा निवासी एक युवती ने सिल्ली थाना अंतर्गत बसंतपुर ग्राम निवासी एक युवक प्रकाश महतो पर वर्ष 2022 में शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए महिला थाना बुंडू में एक प्राथमिकी महिला थाना बुंडू कांड संख्या 7/2022 दर्ज करायी थी।
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