टीम एबीएन, रांची। आदेश नहीं मानने वाले झारखंड की राजधानी रांची जिले के 334 राशन डीलरों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्देश के बाद भी चावल दिवस पर 0 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया।
रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग द्वारा 15 और 16 फरवरी 2023 को आयोजित चावल दिवस पर दिसंबर 22 और जनवरी 23 के आवंटित खाद्यान्न का अनिवार्य रूप से वितरण किये जाने का आदेश दिया गया था।
इसे लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी अनुभाजन क्षेत्र, रांची और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखा था। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 15 और 16 फरवरी 23 को आयोजित किये जानेवाले चावल दिवस को व्यापक और प्रभावी रूप से मनाते हुए दिसंबर 22 और जनवरी 23 का खाद्यान्न वितरण कार्य अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया था।
रांची जिला अंतर्गत अनुभाजन क्षेत्र में 39 और प्रखंड क्षेत्र में 295 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने आदेश की अवहेलना की। शून्य प्रतिशत खाद्यान्न वितरण किया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि निकट भविष्य में ऐसे सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को चिह्नित करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
विभागीय निर्देश के अनुसार उपायुक्त द्वारा प्रत्येक महीने की 15, 16, 25 और 26वीं तारीख को चावल दिवस का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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