टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को निचली अदालत से दी गई सजा बरकरार रखा है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कोर्ट द्वारा एनोस एक्का को सुनाई गई सजा को भी बरकरार रखने का आदेश दिया है।
एक्का दंपती ने निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने शुक्रवार को एक्का दंपती की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। गौरतलब है कि 25 फरवरी 2020 को सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति में एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन को 7 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का दोनों जेल में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट ने अप्रैल 2020 में एनोस एक्का को सात साल की सजा सुनाई थी और उन पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।
एनोस झारखंड के तत्कालीन सीएम मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे। ईडी ने रांची में एयरपोर्ट रोड पर स्थित उनके नवनिर्मित आवास को जब्त कर लिया था। झारखंड में ईडी का जोनल कार्यालय अभी उसी मकान में चलता है। झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता जितेंद्र एस सिंह ने पैरवी की थी, वहीं सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने दलीलें दीं।
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