एबीएन सेंट्रल डेस्क। पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को 31 दिसम्बर, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
रजिस्ट्रार, सहकारिता एवं स्टेट नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि इससे लाभार्थी कृषक को योजनान्तर्गत लाभ सुचारू रूप से मिल सकेंगे। ई-केवाईसी के अभाव में कृषकों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है।
रतनू ने बताया कि कृषकों को नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूर्ण कराना होगा। सभी ई-मित्र केन्द्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रूपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है। आगामी किस्तों का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा।
Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.
टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse