टीम एबीएन, रांची। टेलीविजन माध्यम के माध्यम से युवाओं को कानून एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे राज्य-व्यापी विधिक जागरूकता अभियान के तहत, दूरदर्शन रांची केंद्र की एक टीम ने छोटानागपुर विधि महाविद्यालय (सीएनएलसी), स्वायत्त, रांची का दौरा किया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों एवं आम जनता के बीच सूचनाप्रद चर्चा और विशेषज्ञों के साथ संवाद के माध्यम से विधिक ज्ञान का प्रसार करना है।
दौरे के दौरान, टेलीविजन एंकर भारती कुमारी ने विधि के छात्रों से संवाद किया और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण विधिक मुद्दों पर प्रश्न पूछे।
चर्चा के विषयों में आनलाइन खरीदारी में होने वाली धोखाधड़ी, छात्रों के उपभोक्ता अधिकार, निजता का अधिकार, एंटी-रैगिंग कानून, शिक्षा का अधिकार, तथा इन क्षेत्रों में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न नीतियां शामिल रहीं। कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा छोटानागपुर विधि महाविद्यालय के प्राचार्य एवं रांची विश्वविद्यालय के विधि विभाग के डीन, प्रो डॉ पंकज कुमार चतुर्वेदी के साथ लिया गया साक्षात्कार रहा।
हालिया विधिक सुधारों पर बोलते हुए डॉ. चतुर्वेदी ने नये आपराधिक कानूनों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जहां भारतीय दंड संहिता, 1860 मुख्य रूप से दंड पर केंद्रित थी, वहीं भारतीय न्याय संहिता, 2023 न्याय प्रदान करने पर अधिक बल देती है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
विधि महाविद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों के साथ हुई इस बातचीत ने भारतीय कानूनों तथा नागरिकों के अधिकारों पर गहन जानकारी प्रदान की। दूरदर्शन अधिकारियों के अनुसार, इस कार्यक्रम का प्रसारण विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से युवाओं को उनके अधिकारों एवं कानून के तहत उनकी जिम्मेदारियों के प्रति शिक्षित करने के उद्देश्य से किया जायेगा।
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