टीम एबीएन, रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। पुनरीक्षित पुनर्वास नीति-2012 को 2027 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है।
एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दर में संशोधन किया गया है। इसे चार फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद सभागार में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। झारखंड के सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर छ/7, 44,900-1,42,400/-) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, एल/8, 47,600-1,51,100/-) के क्रमश: रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमश: 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, एल/6, 35,400-1,12,400/) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्यों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है।
झारखंड कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के लिए मार्ग-निर्देश जारी करने की स्वीकृति दी। झारखंड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित/प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन एवं स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गयी।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्यूरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी है। दूरसंचार विभाग (भारत सरकार) के दूरसंचार अधिनियम-2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या-534 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गयी।
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