झारखंड : आज 1.76 लाख किसानों को कर्ज मुक्ति से राहत देगी राज्य सरकार

 

  • रांची में आज झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम
  • 1 लाख 76 हजार 977 किसानों को कर्ज से मिलेगी मुक्ति

टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के 01 लाख 76 हजार 977 किसानों को एक बड़ी राहत देने जा रही है।

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत 400.66 करोड़ की राशि की ऋण अदायगी की जायेगी। अन्नदाताओं के कर्ज को चुकाने की चिंता से मुक्ति दिलाने वाली इस योजना का आज यानी गुरुवार 26 सितंबर को धुर्वा के प्रभात तारा मैदान में कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता और खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप शामिल होंगे। 

इसके अलावा कृषि विभाग के सचिव अबु बक्कर सिद्दीख पी, कृषि निदेशक ताराचंद सहित अन्नदाता की भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी। कृषि निदेशालय में उपनिदेशक, सामान्य प्रशासन मुकेश कुमार सिन्हा ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। 

उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर 2020 को शुरू की गई यह एक प्रमुख योजना है, जो प्रति मानक फसल ऋणधारक को 50,000 रुपये तक की ऋण माफी सुनिश्चित करती है। झारखंड सरकार ने राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई।

कृषि उपनिदेशक ने बताया कि किसानों के कर्ज माफी की इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना और नए फसल ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित कराना है।

इस योजना का उद्देश्य कृषक समुदाय के प्रवास को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। उन्होंने बताया कि कृषि ऋण माफी योजना का लक्ष्य राज्य के 09 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के चहरे पर लिए गए कर्ज को चुकाने की चिंता से मुक्ति दिलाना है।

31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणधारक किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना को वेब पोर्टल पर संपर्क रहित और कागज रहित आवेदन प्राप्त करने के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया गया है।

आवेदकों को ई-केवाईसी के लिए नजदीकी सीएससी पर जाकर आवेदन करना होगा। 50 हजार रुपये तक के बकाया फसल ऋण का पुनर्भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है इस योजना को लेकर मिली किसी भी शिकायत का निवारण ऑनलाइन किया जाता है।

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