टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने श्री रवि किशोर राम, झा0प्र0से0(को0 क्र0-389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची के विरूद्ध निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया है और शिवाजी भगत, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-107/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठेठईटांगर, सिमडेगा को आरोप मुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।
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