एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नयी योजना पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य मध्यम वर्ग के ऐसे छात्र हैं जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहे हैं। कोई भी छात्र जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करता है और इन संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण लेना चाहता है, वह पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, ऐसे ऋण संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त होंगे।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम एक लाख छात्र शामिल किये जायेंगे। 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान पाने के पात्र होंगे।
यह 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से दी जा रही पूर्ण ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त है। सरकार ने कहा कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा। उच्च शिक्षा विभाग हर साल उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की एक सूची तैयार करेगा।
जिसमें एनआईआरएफ में समग्र / श्रेणी-विशिष्ट और / या डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थान शामिल होंगे; इसके अलावा एनआईआरएफ में राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार के शीर्ष 200 रैंक वाले उच्च शिक्षा संस्थान; और भारत सरकार के सभी शेष उच्च शिक्षा संस्थान शामिल होंगे। ऋण आवेदनों को पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति, निगरानी और वितरण के लिए संसाधित किया जायेगा। 7.5 लाख रुपये तक के ऋण बकाया राशि के 75 प्रतिशत की ऋण गारंटी के लिए पात्र होंगे।
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