झारखंड : बीडीओ केवल कृष्ण अग्रवाल हुए आरोपमुक्त

 

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतापपुर चतरा श्री केवल कृष्ण अग्रवाल  को आरोप मुक्त किया है।

क्या था आरोप

बीडीओ प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान श्री केवल कृष्ण अग्रवाल द्वारा श्री श्यामल कुमार आयत सेवानिवृत्ति पंचायत सचिव प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन वितरण हेतु दिये गये अग्रिम समायोजित राशि 174200 के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे लक्षित समूह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

श्री अग्रवाल के विरुद्ध आरोप इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत सुविधा पेंशन वितरण हेतु पूर्व से दिये गये अग्रिम और समायोजित राशि एक 1074200 के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित है। 

उक्त आरोप पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान में प्रतिवेदन है कि उनके दिनांक 4 /3/ 2014 को प्रभार ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 5 मार्च 2014 को लोकसभा निर्वाचन 2014 हेतु आचार संहिता लागू हो गयी। कठिन परिस्थितियों में लोकसभा निर्वाचन का सफल निष्पादन एक चुनौती पूर्ण कार्य था। 

लोकसभा निर्वाचन 2014 एवं विधानसभा चुनाव 2014 से संबंधित कार्यों का सफल निष्पादन में व्यस्त थे तथा अत्यधिक कार्यालय के प्रभार के कारण कार्यों की पूर्ण समीक्षा संभव नहीं हो पायी। उक्त प्रभार अवधि में श्री आयात को दिये गये अग्रिम से संबंधित विषय प्रखंड कार्यालय अथवा अन्य माध्यम से उनके संज्ञान में नहीं लाया गया। 

उनकी अति अल्प प्रभाव अवधि दिनांक 4 मार्च 2014 से 30 सितंबर 2014 तक रही। जिसके कारण इस मामले तक नहीं पहुंच पाये। यदि उन्हें थोड़ा समय इस प्रखंड में और मिल गया होता, तो वह मामला उनके संज्ञान में अवश्य आ जाता है और विधिसम्मत कार्रवाई अवश्य की जाती। 

प्रतापपुर बीडीओ ने भी अपने मंतव्य में उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकारात्मक मानते हुए समर्पित जवाब के आलोक में उनके प्रति सहानुभूति पूर्व विचार करने का प्रतिवेदन समर्पित किया। 

विभागीय जांच पदाधिकारी ने आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं उपस्थापन पर अधिकारी के मंतव्य तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों के समीक्षा प्रांत आरोपी अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है। 

प्रतिवेदित किया गया है। अत: समीक्षोपरांत विभाग विभागीय जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए केवल कृष्ण अग्रवाल झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन बीडीओ प्रतापपुर चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है।

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