टीम एबीएन, रांची। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को अदालत से बड़ी राहत मिली है। रांची की विशेष एसीबी कोर्ट ने उन्हें डिफॉल्ट बेल दे दी है।
सोमवार को विनय चौबे के वकील ने रांची की एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) कोर्ट में डिफॉल्ट बेल के लिए याचिका दाखिल की। वकील ने कहा कि कानून के अनुसार किसी भी आरोपी को एक तय समय से ज्यादा बिना चार्जशीट के जेल में नहीं रखा जा सकता। अगर जांच एजेंसी समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, तो आरोपी को जमानत मिल सकती है।
कोर्ट ने इस दलील को सही मानते हुए विनय चौबे को जमानत दे दी। इससे पहले भी उन्हें शराब घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में इसी आधार पर डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। एसीबी ने इस मामले में कांड संख्या 20/2025 दर्ज किया है। विनय चौबे पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अवैध संपत्ति बनाई और झारखंड में शराब नीति लागू करने के दौरान वित्तीय गड़बड़ी की।
फिलहाल एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उनकी संपत्ति व दस्तावेजों की जांच जारी है। कानून के अनुसार, बीएनएस की धारा 187(3) के तहत अगर तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल पाने का अधिकार होता है।
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