टीम एबीएन, रांची। मैग्ना कार्टा शिलालेख से लेकर भारतीय संविधान के भाग-3 और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तक विस्तृत अधिकारों पर जागरूकता और उनके क्रियान्वयन तथा आमजन को न्याय प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने हेतु हमर अधिकार मंच का गठन किया गया है : दीपेश निराला।
हमर अधिकार मंच का विधिवत रूप से गठन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जिला अवर निबंधक कार्यालय, रांची में संपन्न हुई, जिसमें राजधानी रांची सहित गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गिरिडीह, धनबाद, इत्यादि झारखंड के 24 जिलों से कुल 25 सदस्यों ने भाग लिया।
जिसमें प्रमुख रूप से अध्यक्ष दीपेश निराला, उपाध्यक्ष रेणुका तिवारी, महासचिव उमाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद जैन बेगवानी और सचिव अंकित अग्रवाल सहित पूर्वी सिंहभूम से अनूप श्रीवास्तव सरायकेला-खरसावां से रश्मि भेंगरा लोहरदगा से शकील अख्तर और प्रदीप राणा गिरिडीह से चंद्रदेव बरनवाल चंदू गढ़वा से पवन कुमार केसरी पलामू से प्रिय ब्रत प्रसाद धनबाद से सूर्य प्रकाश लातेहार से नवल किशोर लाल रांची से मीना कुमारी जूही चौधरी दिलीप कुमार, अरविंद कुमार मिश्रा, दीनबंधु कुमार, मनीष बक्शी, संतोष मृदुला, आशीष जायसवाल, बिरेंद्र नगड़ूवार, ओमप्रकाश उपाध्याय, शाहिद आलम, राजकुमार, दलबीर सिंह इत्यादि सदस्य उपस्थित हुए। हमर अधिकार मंच का गठन का मुख्य उद्देश्य नागरिक अधिकारों पर चर्चा, संवाद और जागरूकता प्रदान करना है यद्यपि नागरिक अधिकारों की सबसे प्राचीन दस्तावेज आज भी मैग्ना कार्टा शिलालेख पर अंकित है।
भारत के संदर्भ में हमारा संविधान का भाग-3 हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है तथा मानव अधिकार के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है। पूरे भारतवर्ष से सदस्यों को आमंत्रित कर 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन कर शीघ्र ही हमर अधिकार मंच का विस्तार किया जायेगा।
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