एबीएन सेंट्रल डेस्क। देशभर में सोमवार (22 सितंबर) से शारदीय नवरात्रि के साथ ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का नया ढांचा लागू हो गया है। सरकार ने इसे GST 2.0 नाम दिया है। इस बदलाव का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करते हुए रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजों को सस्ता कर दिया है, जबकि लग्जरी और हानिकारक सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
पहले की तरह अलग-अलग टैक्स दरें अब नहीं होंगी। छोटे और रोजमर्रा के सामान पर टैक्स घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि लग्जरी और नुकसानदायक सामानों (सिन गुड्स) पर 40 प्रतिशत तक टैक्स लगाया गया है।
22 सितंबर से कई जरूरी और रोजमर्रा की चीजें अब कम दामों पर मिलेंगी। इनमें शामिल हैं –
सरकार ने लग्जरी और हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया है। पहले इन पर 28 प्रतिशत GST लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
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