चार दिन बाद सस्ती होंगी ये चीजें

 

  • नए GST कट का नोटिफिकेशन जारी... 4 दिन बाद सस्ती होने जा रहीं ये चीजें, कंपनियां भी तैयार

एबीएन सेन्ट्रल डेस्क। केंद्र सरकार ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर के नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। यह नोटिफिकेशन 3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों के बाद जारी किया गया है और यह 28 जून 2017 की अधिसूचना की जगह लेगा।

क्या है नया नियम?

नए नियमों के मुताबिक, अब वस्तुएं और सेवाएं 22 सितंबर से नए GST रेट्स के अनुसार उपलब्ध होंगी। केंद्र सरकार ने इस बदलाव को सभी राज्यों तक पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। आने वाले दिनों में सभी राज्य भी अपनी तरफ से नई दरें लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे।

GST काउंसिल ने इस बैठक में 12% और 28% की दरें खत्म कर दी हैं। इसके स्थान पर 5% और 18% की दो मुख्य दरें तय की गई हैं। इसके अलावा, सिन और लग्जरी वस्तुओं के लिए 40% की दर भी सिफारिश की गई थी, लेकिन इस पर उपकर समाप्त कर दिया गया है।

सरकार और उद्योग की तैयारी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर बदलावों को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। सरकार ने नई कीमतों की लेबलिंग के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उद्योग जगत भी टैक्स कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और नए टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहा है। 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए टैक्स नोटिफिकेशन के बाद उद्योगों को अपनी ERP सिस्टम, मूल्य निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला को सही तरीके से समायोजित करना जरूरी हो गया है। EY के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा, यह बदलाव रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ताकि व्यवस्था सही से काम करे और इसका फायदा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे।

आम जरूरत की चीजें होंगी सस्ती

GST दरों में बदलाव से आम जरूरत की कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। 28% स्लैब में शामिल ज्यादातर उत्पाद अब 18% स्लैब में आएंगे, जबकि 12% स्लैब के कई उत्पाद 5% की दर पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा कुछ 18% स्लैब में शामिल खाद्य पदार्थ भी 5% की दर में आ जाएंगे। इस बदलाव से टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, एयर कंडीशनर, कार, बाइक और टीवी जैसे उत्पादों के GST रेट कम होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

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