टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई कर तीन साल तक सरकारी सेवा में नहीं रहने वाले डॉक्टरों को आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए सरकार ने पहले साल में सरकारी सेवा छोड़ने वाले डॉक्टरों के लिए 30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा है, लेकिन दूसरे साल में छोड़ने वाले ऐसे डॉक्टरों को शेष तीन साल की सेवा तक 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह देना होगा।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें झारखंड मालकर एवं सेवा अधिनियम विधेयक 2025 को कैबिनेट विधानसभा के चालू सत्र में पेश करने की मंजूरी दी गयी है।
राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए राज्य की कंपनियों द्वारा पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर स्वामित्व रॉयल्टी की वसूली की तरह ही अन्य गैर पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर रॉयल्टी वसूलने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि 80 फीसदी कोयले की आपूर्ति पावर रेगुलेटेड कंपनी को की जाती है। जिस पर 14% जीएसटी लगता है।
कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता में बदलाव करते हुए नए नियम बनाने को लेकर पुलिस कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 बनाने की मंजूरी दी गई। इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों के लिए छह मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ तय की गयी है। पहले पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ तय थी, जो अभ्यर्थियों के बीमार पड़ने के कारण काफी विवादों में रही थी। इसके अलावा कैबिनेट ने मार्च 2025 तक सभी जिलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य बढ़ा दिया है।
एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर फैसला लेते हुए कैबिनेट ने ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट की कांस्य आदमकद प्रतिमा लगाने का फैसला लिया है। इस पर 25 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। प्रदेश में आंधी तूफान और लू से जान-माल की हानि की आशंका को देखते हुए आंधी तूफान और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गयी है।
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