टीम एबीएन, गोड्डा/ रांची। झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं संबंधित नियमावली 2022 के प्रावधानों से गोड्डा जिले के निजी क्षेत्र के उपक्रमों को अवगत कराने हेतु समाहरणालय सभागार में उपायुक्त, गोड्डा की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिनियम की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने उपस्थित नियोक्ताओं को बताया कि उक्त अधिनियम सह नियम के लागू होने के बाद राज्य के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता (अधिनियम में परिभाषित) द्वारा 40,000/ रुपये तक या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित सीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों, जो अधिसूचना की तिथि को रिक्त हों या अधिसूचना की तिथि के उपरांत उत्पन्न कुल रिक्ति के 75% पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। अधिनियम /नियम का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाले निजी संस्थान, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे, पर लागू होगा। इसमें केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे। किंतु केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की प्रतिष्ठानों/ उपक्रमों में बाह्य स्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थानों पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। प्रत्येक नियोक्ता द्वारा उक्त अधिनियम की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर स्वयं को इस उद्देश्य के लिए गठित पोर्टल /नियोजनालय में निबंधित कराना होगा। साथ ही स्थानीय उम्मीदवारों को भी इस अधिनियम के अधीन लाभों के उपयोग हेतु स्वयं को संबंधित पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। सभी नियोक्ताओं को अपने संस्थान में वर्तमान में कार्यरत मैनपावर एवं रिक्तियों की विवरणी देना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम के तहत स्थानीय उम्मीदवार के अंतर्गत झारखंड के निवासी आयेंगे। साथ ही रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता जिले के स्थानीय विस्थापित, जिले के अन्य इच्छुक एवं योग्य नागरिक तथा जिले के बाहर के स्थानीय निवासी के क्रम में होगी। उक्त अधिनियम के प्रावधानों से छूट का दावा करने वाले नियोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि नियोक्ता द्वारा वांछित कौशल ज्ञान एवं निपुणता के योग्य स्थानीय उम्मीदवार प्राप्त करने हेतु सभी उपाय करने के उपरांत भी स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे दावों की जांच हेतु जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के निर्णय से असंतुष्ट नियोक्ता को अपील का अधिकार होगा। कार्यशाला में उपायुक्त महोदय के द्वारा उपस्थित नियोक्ताओं से अनुरोध किया गया कि तय समय सीमा के अंदर वांछित सूचनाएं जिला नियोजनालय को उपलब्ध कराते हुए अपना एवं अपने सभी कर्मियों का निबंधन अवश्य करा लें। विभिन्न निजी उपक्रमों के लिए कार्य कर रहे कांट्रैक्टर भी निर्धारित समय सीमा के भीतर नियोजनालय में निवंधन करा लें। नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मियों की संख्या, पदों की अर्हता, वेतन/ पारिश्रमिक आदि में किसी भी तरह के विसंगति से बचते हुए वास्तविक आंकड़ा समर्पित करना अनिवार्य होगा। कार्यशाला में उपस्थित नियोक्ताओं द्वारा तय समय सीमा के भीतर वांछित सूचनाएं देने पर सहमति व्यक्त की गयी। कार्यशाला में जिला नियोजन पदाधिकारी, गोड्डा पदमा कुमारी सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी गोड्डा अविनाश कुमार तथा निजी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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